Tuesday, April 23, 2024
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बड़ी खबर : इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, अधिसूचना जारी

Senior citizens paying income tax will not get old age pension. The government has decided to give one thousand rupees in old age pension from this month to the elderly above 60 years of age. On Wednesday, the Department of Social Justice and Empowerment, while issuing a revised notification of this budget announcement of Chief Minister Jai Ram Thakur, has implemented sub-rule 5 in it under ineligibility rule 6 of the Social Security (Pension / Allowance) Rules 2010. Couples taking pension of government service will also not be entitled to take social security pension.

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Old age pensioners in Himachal

आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से old age pension में एक हजार रुपये देने का सरकार ने फैसला लिया है। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने Chief Minister Jai Ram Thakur की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उप नियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपती भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे।

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Himachal Pradesh government ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना आठ अप्रैल को जारी की थी। इसके तहत 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए पात्र होंगे।

Old age pension लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र तथा वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने होंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

बुधवार को संबंधित विभाग ने पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे दंपती अथवा आयकर दाता वृद्ध दंपती बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए यह संशोधन किया गया है।

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